मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना Form
झारखंड सरकार ने राज्ये के बेरोजगार युवाओं को को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कम ब्याज या अनुदान राशि को प्राप्त करके युवा अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 5 लाख रुपए तक की राशि कम ब्याज पर या 40% अनुदान राशि दी जाएगी।
इस योजना के तहत सरकार द्वारा स्वरोजगार खोलने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जायेगा। जिस पर 40%की छूट दी जाएगी। यह लोन इस योजना का मुख्य लक्ष्य बढ़ती हुयी। बेरोजगारी दर को कम करना है, और प्रदेश के नागरिक आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का लाभ झारखंड के स्थाई निवासी अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सखी मंडल की दे दिया, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना Form – Overview
Yojana Name | Jharkhand Rojgar Srijan Yojana 2022 |
Launch by | CM Hemat Soren |
आवेदक की आयु सीमा | 18 से 45 वर्ष |
Beneficiary | SC, ST, Divyangjan, Minority Class, Sakhi Mandal Didi |
objective | युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करना |
अधिकतम अनुदान | 40% |
विभाग | झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम |
Maximum loan amount | 25 lakh rupees |
आवेदन का प्रकार | अभी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं |
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना फॉर्म – जरूरी दस्तावेज
- Aadhar Card.
- Passport size photo.
- Caste certificate.
- Income certificate.
- Residential certificate.
- उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र जैसे कि विद्यालय समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत।
- आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर/पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कॉपी।
- तकनीकी योग्यता सर्टिफिकेट जोकि संबंधी योजना के लिए जरूरी हो।
- वाहन ऋण लेने के लिए आवेदकों के लिए
- 1 वर्ष पहले बना हुआ व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर्ता की आयु 18 से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
- आवेदक का झारखंड राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 150000 रुपए व शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 300000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए इसके लिए सबूत सुना पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
- एक परिवार का एक ही व्यक्ति इस योजना में आवेदन कर सकता है।
- आवेदक किसी प्रकार से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- ₹50000 से अधिक ऋण के लिए योजना का प्रस्ताव बनाकर देना अनिवार्य है।
- आवेदक किसी भी योजना का चयन कर सकते हैं लेकिन वह व्यापारिक दृष्टिकोण से फायदेबंद होना चाहिए।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना फॉर्म – आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले आप इस योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए विभाग की किसी के भी वेबसाइट में जाकर इसका आवेदन पत्र डाउनलोड करें या विभाग के कार्यालय में जाकर उनसे संपर्क करके वहां से आवेदन पत्र प्राप्त कर लें।
- झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
- अब आप झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना आवेदन पत्र को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल ले।
- इस आवेदन पत्र में आपको अपनी जरूरी जानकारियां दर्ज करनी है जैसे कि, आवेदक का नाम, आवेदक का ईमेल आईडी, पहचान पत्र की जानकारी, पता आदि।
- सभी जंगली दस्तावेजों को फॉर्म से संलग्न करके उसे संबंधित विभाग में जमा कर दें।
- इस प्रक्रिया के माध्यम से आप Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2022 के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
- आवेदन करने के 15 से 1 महीने के बीच आपको बुलाया जाएगा और उनकी राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना फॉर्म PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।