वृद्धा पेंशन फार्म
वृद्धा पेंशन फार्म भारतीय सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सरकारी योजना है जो वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को नियमित पेंशन प्राप्त करने का अधिकार होता है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए शुरू की गई है ताकि वृद्ध और असहाय व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में मदद मिल सके।
वृद्धा पेंशन फार्म को कैसे भरे
- आवेदन पत्र प्राप्त करें: वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र आपको निकटतम जिला समाज कल्याण कार्यालय, जिला पंचायत या नगर पालिका कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, यदि ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
- आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें: आवेदन पत्र के साथ आपको आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर जाना होगा।
- आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र को सही और पूर्ण जानकारी के साथ भरें। ध्यान दें कि आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ भी संलग्न की जानी चाहिए।
- सबमिट करें: आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज़ को संबंधित निकाय को जमा करें।
- आवेदन की स्थिति का पता लगाएं: आवेदन जमा करने के बाद, आप आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका आवेदन कितनी प्रक्रिया में है।
वृद्धा पेंशन फार्म (Vidhwa Pension Form) के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड: आपका आधार कार्ड आपकी पहचान के रूप में आवश्यक है।
- जन्म प्रमाण पत्र: आपकी जन्म तिथि की पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- पता प्रमाण पत्र: आपका स्थायी पता प्रमाणित करने के लिए पता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- बैंक खाता विवरण: वृद्धा पेंशन राशि का हस्तांतरण करने के लिए आपका बैंक खाता विवरण आवश्यक होता है।
- आय प्रमाण पत्र: कुछ क्षेत्रों में आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। यह आवश्यकता आपके राज्य के नियमों और योजना के नियमों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- फोटोग्राफ: आवेदन के साथ आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी साथ लेना होता है।
- अन्य दस्तावेज़: किसी भी अन्य दस्तावेज़ की आवश्यकता जो आपके राज्य या क्षेत्र में योजना के अनुसार हो सकती है।
State Wise Vidhwa, Widow and Disability Pension Anount
State / UT | Old age pension | Widow pension | Disability pension |
---|---|---|---|
Andhra Pradesh | 3000 | 2500 | 3000 |
Arunachal Pradesh | 1500 (60-80 Age), 2000 (above 80 Age) | 3000
2000 |
2000 |
Assam | 200 (60-80 Age), 500 (above 80 Age) | 300 (40-80 Age), 500 (above 80 Age) | 300 (upto 80 Age), 500 (above 80 Age) |
Bihar | 400 (60-80 Age), 500 (above 80 Age) | 400 | 400 |
Chandigarh | 2000 | 2000 | 2000 |
Chhattisgarh | 350 (60-80 Age), 650 (above 80 Age) | 350 | 500 |
Delhi | 2000 (60-70 Age), 2500 (above 70 Age) | 2500 | 2500 |
Gujarat | 750 (60-80 Age), 1000 (above 80 Age) | 1250 | 750 (60-75 Age), 1000 (above 75 Age) |
Haryana | 3000 | 3000 | 3000 |
Himachal Pradesh | 750 (60-70 Age), 1300 (above 70 Age) | 750 | 750 (40%-69% disability), 1300 (80% or more disability) |
Jammu and Kashmir | 1000 | 1000 | 1000 |
Jharkhand | 600 | 600 | 600 |
Kerala | 1600 | 1600 | 1600 |
Ladakh | 1000 | 1000 | 1000 |
Madhya Pradesh | 600 (60-80 Age), 800 (above 80 Age) | 600 | 600 |
Maharashtra | 100 | 150 | 150 |
Manipur | 200 (60-80 Age), 500 (above 80 Age) | 300 | 300 |
Meghalaya | 500 (60-80 Age), 550 (above 80 Age) | 500 | 500 |
Mizoram | 300 (60-80 Age), 600 (above 80 Age) | 400 | 400 |
Nagaland | 300 (60-80 Age), 600 (above 80 Age) | 300 (40-80 Age), 500 (above 80 Age) | 300 |
Odisha | 500 (60-80 Age), 700 (above 80 Age) | 500 | 500 |
Punjab | 1500 | 1500 | 1500 |
Rajasthan | 750 (60-75 Age), 1000 (above 75 Age) | 500 (18-55 Age), 750 (55-60 Age), 1000 (60-75 Age), 1500 (above 75 Age) | 750 (Disability), 1500 (Leprosy Person) |
Sikkim | 1500 (60-70 Age), 2000 (70-80 Age), 2500 (above 80 Age) | 2000 | 2000 |
Tamil Nadu | 400 | 400 | 400 |
Telangana | 2000 | 2000 | 3000 |
Tripura | 800 (60-80 Age), 700 (above 80 Age) | 700 | 700 (Others than 100% Blind Beneficiaries), 1200 (100% Blind Beneficiaries) |
Uttrakhand | 1500 | 1500 | 1500 |
Uttar Pradesh | 1000 | 1000 | 1000 |
West Bengal | 1000 | 1000 | 1000 |