Rajasthan Death Certificate Form 2024
राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म (Rajasthan Death Certificate Form) का उपयोग राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कार्यालय से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म एक सरकारी दस्तावेज भी है जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
मृत्यु आवेदन पत्र (Death Certificate Form) राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://plan.rajasthan.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता हैं, या इसे सीधे इस पृष्ठ के नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत व्यक्ति का नाम, पता, लिंग, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का कारण जैसे अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज होती हैं। मृतक के परिवार वाले या रिश्तेदारों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करके प्रमाण पत्र (Death Certificate) प्राप्त करना होता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र कई प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है जैसें की बैंक, LIC, पेंशन, जमीन सबंधित कार्यों व सरकारी तथा गैर-सरकारी कामों, सरकारी योजनाओं, सेवाओं के लिए चाहिए होता हैं।
राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र – पंजीकरण / आवेदन
Name of Form | Rajasthan Death Certificate Form |
State | Rajasthan |
Official Website | https://plan.rajasthan.gov.in |
Language | English |
Use | Death Proof |
Mode | Online/Offline |
Department | Urban Local Bodies / Municipal Corporation |
Time Limit | Within 21 Days from the date of Birth |
Fees | No fees if applied within 21 days |
Beneficiary | Resident of Rajasthan |
राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र (Rajasthan Death Certificate Form) – आवेदन कैसे करें
मृतक व्यक्ति के परिवार वाले मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म (Death Certificate Application Form) को निकटतम नगर निगम कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट https://plan.rajasthan.gov.in/ से प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म (Death Certificate Application Form Rajasthan) PDF को इस पृष्ठ के नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके सीधे डाउनलोड किया जा सकता है।
मृत्यु प्रमाणपत्र फॉर्म में उल्लिखित विवरण: मृत्यु की जानकारी, मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय व तिथि, व्यक्ति का नाम, पता जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जाती हैं।
फॉर्म जमा करें: इस फॉर्म को ध्यान से भरकर और आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर ग्रामीण क्षेत्र के मामले में जिला रजिस्ट्रार एवं सिविल सर्जन के पास जमा करें और शहरी मामले में इसे संबंधित नगर निगम या राजस्व विभाग कार्यालय में जमा करें।
राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म – आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदन फार्म (Application Form )
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- (अस्पताल से मौत की रिपोर्ट) Hospitals Death Report
- (मृत्यु का समय और तारीख निर्दिष्ट करने वाला एक हलफनामा ) An affidavit specifying the time and date of the death
- (राशन कार्ड की कॉपी) A copy of the ration card.
- (अनापत्ति प्रमाण पत्र) No Objection Certificate (NOC).
यदि घर में मृत्यु होती है, तो परिवार के मुखिया द्वारा मृत्यु की सूचना दी जा सकती है और उसे दर्ज किया जा सकता है। चिकित्सा प्रभारी द्वारा यदि यह अस्पताल में होता है। जेल प्रभारी द्वारा यदि यह जेल में होता है। और उस क्षेत्र में शव के निर्जन पाए जाने की स्थिति में गांव के मुखिया या स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी द्वारा।
मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित स्थानीय अधिकारियों के पास रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित फॉर्म को भरकर पंजीकृत किया जाना है। उचित सत्यापन के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
यदि मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर दर्ज नहीं की जाती है, तो देर से पंजीकरण के मामले में निर्धारित शुल्क के साथ रजिस्ट्रार / एरिया मजिस्ट्रेट से अनुमति की आवश्यकता होती है।