Mukhyamantri Udyami Yojana List
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत संबंधित प्रक्षेत्र के युवा/युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) के रूप में अधिकतम 10 लाख रूपये का 50 प्रतिशत (अधिकतम पाँच लाख रूपये) विशेष प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अनुदान/सब्सिडी तथा 50 प्रतिशत (अधिकतम पाँच लाख रूपये) ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। केवल मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के अन्तर्गत अन्य प्रावधानों के साथ ऋण पर एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति की सहायता के लिए प्रति इकाई 25 हजार रूपये की दर से व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।
पात्रता :-
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना:- इस योजनान्तर्गत केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष/महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना इस योजनान्तर्गत केवल अति पिछड़ा
- वर्ग (BC-01) के पुरूष / महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना इस योजनान्तर्गत सभी वर्ग की महिला आवेदक आवेदन करने के पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: इस योजनान्तर्गत केवल सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग (BC-02) के पुरूष आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना इस योजनान्तर्गत केवल अल्पसंख्यक वर्ग के पुरुष/महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
दस्तावेज / कागजात :-
मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज / कागजात निम्न है :-
- मैट्रिक उतीर्णता का प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)।
- इन्टरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र।
- जाति प्रमाण-पत्र।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यदि आवश्यक हो)।
- आवेदक का Live फोटोग्राफ।
- आवेदक का हस्ताक्षर।
वित्तीय सहायता :-
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत चयनित आवेदकों को उनके द्वारा चयन किये गये परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम रु० 10.00 लाख तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है जिसमें कुल परियोजना का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 लाख तक अनुदान तथा
- शेष 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण (युवा उद्यमी योजना के मामले में 1 प्रतिशत का ब्याज के साथ) के रूप में प्रदान किया जाएगा। आवेदकों को परियोजना राशि की स्वीकृति विभाग द्वारा तैयार मॉडल डी०पी०आर० के अनुरूप किया जाएगा।