Form 12 Election
“फॉर्म 12 चुनाव” एक प्रकार का वोटर इन्फोर्मेशन या वोटर के नामांकन का फॉर्म हो सकता है, जो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत उपयोग होता है। यह फॉर्म चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों की जानकारी को निर्दिष्ट करने के लिए होता है।
फॉर्म 12 चुनाव के उपयोग की विस्तार से जानकारी निम्नलिखित हो सकती है:
- नामांकन: चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नामांकन करने के लिए फॉर्म 12 का उपयोग किया जा सकता है।
- नए वोटरों के लिए पंजीकरण: नए वोटरों को चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उनके नाम का पंजीकरण करने के लिए भी फॉर्म 12 का उपयोग किया जा सकता है।
- निर्वाचक नामांकन के लिए बदलाव: किसी व्यक्ति या निर्वाचक की जानकारी में किसी भी परिवर्तन के लिए भी फॉर्म 12 का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि पता बदलना, नाम में संशोधन करना, आदि।
- निर्वाचक अधिकार की सुनिश्चितता: फॉर्म 12 चुनाव का उपयोग निर्वाचकों के अधिकारों की सुनिश्चितता के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें उनके वोटर आईडी कार्ड का प्राप्त किया जा सकता है।