Death Certificate Format (मृत्यु प्रमाण पत्र)
राज्य सरकार द्वारा उन व्यक्तियों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके परिवार के सदस्य मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जिसे सरकार द्वारा जारी किया जाता है ताकि किसी व्यक्ति की मृत्यु को सही तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके।
इसमें मृत्यु की तारीख, घटना और कारण का भी विवरण होता है। भारत में, हर मृत्यु को जन्म और पंजीकरण के नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के साथ पंजीकृत किया जाना आवश्यक है, जो मृत्यु अधिनियम, 1969 के तहत निर्धारित है।
मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण प्रक्रिया
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण प्रक्रिया कुछ खास लोगों द्वारा की जाती है। निम्नलिखित व्यक्ति मृत्यु दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होते हैं:
- घर में मृत्यु होने पर, परिवार का मुखिया इस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है।
- अस्पताल या चिकित्सा संस्थान में मृत्यु होने पर, चिकित्सा प्रभारी को पंजीकरण करवाना होता है।
- यदि जेल में मृत्यु होती है, तो प्रभारी जेलर इसका पंजीकरण करता है।
- यदि कोई नवजात शिशु या शव निर्जन स्थान पर पाया जाता है, तो उस क्षेत्र का मुखिया या स्थानीय थाना प्रभारी इसकी सूचना दे सकता है।
- छात्रावास, चूल्ट्री, धर्मशाला, बोर्डिंग-हाउस, लॉजिंग हाउस, टैवर्न, ताड़ी की दुकान, बैरक या सार्वजनिक रिसॉर्ट में मृत्यु के मामले में, उस स्थान के प्रभारी व्यक्ति को पंजीकरण की आवश्यकता होती है।
- वृक्षारोपण में मृत्यु होने पर, वृक्षारोपण अधीक्षक इसे पंजीकृत कर सकता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय, निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- मृतक के जन्म का प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की कॉपी
- आधार कार्ड की कॉपी
- हलफनामा जिसमें मृत्यु का समय और स्थान शामिल हो
- मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो
- मृत्यु से संबंधित चिकित्सा दस्तावेज, यदि उपलब्ध हो।
कृपया नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र का प्रारूप PDF डाउनलोड करें। 📥