MP Death Certificate Form (मध्य प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म)
मध्य प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म (MP Death Certificate Form) एक सरकारी आवेदन पत्र है जो राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है जिसका उपयोग करके मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
MP Death Certificate में मृत व्यक्ति का नाम, पता, लिंग, मृत्यु की तिथि, मृत्यु का कारण जैसे अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज होती हैं। मृतक के परिवार वाले या रिश्तेदारों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करके प्रमाण पत्र (Death Certificate) प्राप्त करना होता है।
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अधिनियम, 1969 के तहत हमें 21 दिनों क अंतर्गत पंजीकरण करना आवश्यक होता हैं। यह प्रमाण पत्र कई प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं में काम आता है जैसें की बैंक, LIC, पेंशन, जमीन सबंधित कार्यों व सरकारी तथा गैर-सरकारी कामों, सरकारी योजनाओं, सेवाओं के लिए चाहिए होता है।
मध्य प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म – पंजीकरण / आवेदन
Name of Form | Madhya Pradesh Death Certificate Form |
State | Madhya Pradesh |
Official Website | https://www.mpenagarpalika.gov.in/ |
Language | Hindi |
Use | Death Proof |
Mode | Online/Offline |
Department | Urban Local Bodies / Municipal Corporation |
Time Limit | Within 21 Days from the date of Birth |
Fees | No fees if applied within 21 days |
Beneficiary | Resident of Madhya Pradesh |
Madhya Pradesh Birth & Death Registration Act | PDF Link |
मध्य प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate Form MP) – आवेदन कैसे करें
मृतक व्यक्ति के परिवार वाले मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म (Death Certificate Application Form) को निकटतम नगर निगम कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट mpenagarpalika.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। MP मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म (Death Certificate Application Form Madhya Pradesh) PDF को इस पृष्ठ के नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके सीधे डाउनलोड किया जा सकता है।
मृत्यु प्रमाणपत्र फॉर्म में दिया जाने वाला विवरण: मृत्यु की जानकारी, मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय व तिथि, व्यक्ति का नाम, पता जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
फॉर्म जमा करें: इस फॉर्म को ध्यान से भरकर और आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर ग्रामीण क्षेत्र के मामले में जिला रजिस्ट्रार एवं सिविल सर्जन के पास जमा करें और शहरी मामले में इसे संबंधित नगर निगम या राजस्व विभाग कार्यालय में जमा करें।
मध्य प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र (MP Death Registration) – अनलाइन आवेदन
चरण 1: मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ई-नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाईट mpenagarpalika.gov.in पर जाना होगा। या फिर सीधे इस लिंक पर क्लिक करें।
चरण 2: आवेदक आधिकारिक वेबसाईट https://www.mpenagarpalika.gov.in पर जाकर पंजीकरण संख्या दर्ज करके मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate Form ) को डाउनलोड कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म – आवश्यक दस्तावेज़
अन्य रजयों की तरह मध्य प्रदेश में भी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है जो इस प्रकार हैं।
- मृत व्यक्ति का आधार कार्ड
- मृत व्यक्ति की पहचान प्रमाण
- शपथ पत्र
- दुर्घटना होने पर FIR रिपोर्ट
- सामान्य मृत्यु पर पंचायत रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म
- आवेदक का आधार कार्ड
यदि घर में मृत्यु होती है, तो परिवार के मुखिया द्वारा मृत्यु की सूचना दी जा सकती है और उसे दर्ज किया जा सकता है। चिकित्सा प्रभारी द्वारा यदि यह अस्पताल में होता है। जेल प्रभारी द्वारा यदि यह जेल में होता है। और उस क्षेत्र में शव के निर्जन पाए जाने की स्थिति में गांव के मुखिया या स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी द्वारा।
मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित स्थानीय अधिकारियों के पास रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित फॉर्म को भरकर पंजीकृत किया जाना है। उचित सत्यापन के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
यदि मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर दर्ज नहीं की जाती है, तो देर से पंजीकरण के मामले में निर्धारित शुल्क के साथ रजिस्ट्रार / एरिया मजिस्ट्रेट से अनुमति की आवश्यकता होती है।
मृत्यु आवेदन पत्र (Death Certificate Form) को मध्य प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mpenagarpalika.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता हैं, या इसे सीधे इस पृष्ठ के नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।