Haryana Chirag Yojana Form 2024
हरियाणा सरकार ने राज्य के निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के अभिवकों की वार्षिक सत्यापित आय परिवार पहचान पत्र के अनुसार 1 लाख 80 हजार या उससे कम है तो उनके ढालिके कक्षा 4th से 12th तक नीची मान्यता प्राप्त विद्यालयों में करवाये जा रहे जिसके के लियो आपको हरियाणा सरकार की वेबसाईट पर जाना होगा @harprathmik.gov.in.
चिराग योजना से सम्बंधित पात्रता मानदंड
- हरियाणा चिराग योजना 2024 के तहत आवेदन करने हेतु आवेदक विद्यार्थी को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इसके साथ ही इस योजना के तहत आवेदक विद्यार्थी के पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना के तहत केवल ऐसे विद्यार्थियों को ही पात्र माना जायेगा जो अकादमिक रूप से उत्कृष्ट एवं प्रत्येक अनुभाग में लगातार उत्तीर्ण हुए हो।
हरियाणा चिराग योजना 2024 के लाभ एवं विशेषताएं
- चिराग योजना का आरंभ हरियाणा राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है।
- राज्य सरकार की इस योजना को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में नियम-134ए को समाप्त करते हुए शुरू किया गया है |
- इस योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को निजी स्कूलों में निःशुल्क स्थांतरित किये जाने का प्रावधान प्राप्त है।
- हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित Haryana Cheerag Yojana 2024 के अंतर्गत लाभार्थी विद्यार्थियों के निजी स्कूलों के शिक्षा शुल्क का भुगतान स्वयं राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
चिराग योजना आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड ( विद्यार्थी व माता पिता का )
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विद्यार्थी की फोटो
- फैमिली आईडी में पंजीकृत मोबाइल नंबर