Character Certificate (चरित्र प्रमाण पत्र)
Character Certificate PDF को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच एवं शहरी क्षेत्र में महापौर द्वारा जारी किया जाता है। सामान्य नागरिकों के लिए चरित्र प्रमाण पत्र किसी राजकीय अधिकारी जैसे प्रधानाचार्य, तहसीलदार, वकील, राजपत्र अधिकारी, प्रधान, सरपंच, विधायक, मंत्री, सांसद और अन्य राजकीय उच्च पद के प्रतिनिधियों द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र में लिखा होता है कि उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा और उत्तम है। चरित्र प्रमाण पत्र को हर 6 महीनों में नया बनवाना पड़ता है।
चरित्र प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति ने पूर्व में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, जो समाज की नज़र में बुरा समझा जाता है। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए चरित्र की पुष्टि अधिकारी द्वारा की जाती है। यदि आवेदन का चरित्र सही पाया जाता है, तो ही इस प्रमाण पत्र को मान्यता प्राप्त होती है। बिना अधिकारी की पुष्टि के यह प्रमाण पत्र अमान्य माना जाता है। अनेक सरकारी कामों में Charitra pramaan patra/Character Certificate का उपयोग किया जाता है।
Character Certificate in Hindi – Documents Required
- Letter of Recommendation by Head of the Department, Government of State or Central (Government employee) Or
- Police Verification Report from the local Police Station (Non-Government employee) Or
- Letter of Recommendation by the Head of Educational Institution (Student)
- Passport-sized Coloured Photo
Who can Provide a Character Certificate?
Character certificates can be signed by gazetted officers or:
- Collector.
- Doctor.
- Gazetted Officer of Central/ State Government
- Headmaster of the school.
- IAS officer.
- Professor of College or University.
- MLA
- MP
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