Citizen Amendment Act (CAA) Application Form PDF

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Citizen Amendment Act (CAA) Application Form

केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके आधार पर अब 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे

A person wishing to apply for citizenship by naturalization must meet the requirements outlined in the Third Schedule. The application is filed in Form VIIIA, which also includes a declaration from the applicant attesting to his sufficient knowledge of one of the languages listed in the Eighth Schedule to the Constitution, an affidavit from an Indian citizen attesting to the applicant’s character, and an affidavit verifying the accuracy of the statements made in the application.

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की योग्यता मापदंड

  • जन्म के आधार पर नागरिकता : – जो व्यक्ति 26। 1। 1950 को या उसके बाद लेकिन नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 के लागू होने से पहले भारत में पैदा हुआ है और जिसके माता-पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है, वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। हालांकि, इसमें एक नियम यह है कि उसके माता या पिता में से कोई भी एक अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए।
  • वंश के आधार पर नागरिकता : – ऐसे व्यक्ति को भी नागरिकता मिल सकती है जो भारत के बाहर पैदा हुआ। इसमें शर्त यह है कि उस व्यक्ति के माता-पिता दोनों या उनमें से कोई एक भारतीय नागरिक हो और अवैध प्रवासी न हो। साथ ही उस व्यक्ति के जन्म को विदेश में भारतीय मिशन/पोस्ट में पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अगर माता-पिता बच्चे के जन्म के एक साल बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ऐसे मामले में भारतीय गृह मंत्रालय की अनुमति आवश्यक होती है।
  • रजिस्ट्रेशन के आधार पर : –गृह मंत्रालय के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं है और यदि वह इनमें से किसी भी श्रेणी में आता है तो उसे नागरिकता दी जा सकती है।
    • भारतीय मूल का व्यक्ति जो आवेदन करने के 7 साल पहले से भारत में रह रहा हो।
    • भारतीय मूल का व्यक्ति जो सामान्यतः अविभाजित भारत के बाहर किसी देश या स्थान का निवासी है।
    • वो व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से शादी की है और आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो।
    • उन व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे जो भारत के नागरिक हैं।
    • जिसके माता-पिता सिटीजनशिप एक्ट के खंड 5(ए) या 6(1) के तहत भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं।
    • वो व्यक्ति जो 5 सालों से भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) के रूप में पंजीकृत है, और आवेदन करने से पहले दो सालों से भारत में रह रहा हो।
  • नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता :- व्यक्ति सिटीजनशिप एक्ट के तीसरे शेड्यूल के प्रावधानों के तहत नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय में आवेदन कर सकता है। नेचुरलाइजेशन के लिए व्यक्ति को कुछ योग्यताओं को पूरा करना होता है-
    • उसे किसी भी ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां भारत के नागरिकों को देश के कानून नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिक बनने से रोका जाता है।
    • अगर वह किसी भी देश का नागरिक है और वो वचन देता है कि भारतीय नागरिकता हासिल होने के बाद वो उस देश की नागरिकता को त्याग देगा।
    • गृह मंत्रालय में नागरिकता के लिए एप्लिकेशन देने से लगातार 12 महीने पहले व्यक्ति भारत में रहा हो या भारतीय सरकार की सेवा में रहा हो।
    • अप्लाई करने से ठीक 12 महीने से भी पहले के चौदह सालों के दौरान वह या तो भारत में रहा हो या भारत सरकार की सेवा में रहा हो। आंशिक रूप से इन दोनों स्थितियों में उसे कुल मिलाकर 11 साल का समय होना अनिवार्य है।
    • उसका अच्छा चरित्र होना अनिवार्य है।
    • उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में दी हुई कम से कम एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो। आठवीं अनुसूची में संस्कृत, पंजाबी। बंगाली, हिंदी जैसी भाषाएं शामिल हैं।
    • नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिक मिल जाने की स्थिति में, वह भारत में रहने, या भारत सरकार में सेवा जारी रखने का इरादा रखता है।

नागरिकता नियम, 2009 के अनुसार दस्तावेजों की सूची

यह साबित करने के लिए दस्तावेजों की सूची कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक है [धारा 6ख के अधीन आवेदन जमा करने वाले आवेदकों के लिए]

  1. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की प्रति
  2. भारत में विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  3. अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय प्राधिकारी द्वारा जारी स्कूल प्रमाण पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्र
  4. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार या इन देशों से कोई अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकारी अभिकरण द्वारा जारी किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज
  5. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाणपत्र
  6. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में भूमि या किरायेदारी अभिलेख
  7. कोई भी दस्तावेज़ जो दर्शाता हो कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादी में से कोई एक, तीन देशों अर्थात अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी एक का नागरिक है या रहा है
  8. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में सरकारी प्राधिकरण या सरकारी अभिकरण द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज़ जो यह स्थापित करेगा कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से है

उपरोक्त दस्तावेज़ उनकी वैधता अवधि के पश्चात भी स्वीकार्य होंगे।

यह साबित करने के लिए दस्तावेजों की सूची कि आवेदक ने 31। 12। 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है [धारा 6ख के अधीन आवेदन जमा करने वाले आवेदकों के लिए]

  1. भारत आगमन पर वीज़ा और आव्रजन टिकट की प्रति
  2. विदेशी प्रादेशिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या भारत में विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट।
  3. जनगणना संबंधित सर्वेक्षण करते समय भारत में जनगणना प्रगणकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जारी की जाने वाली पर्ची
  4. भारत में सरकार द्वारा जारी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या परमिट (चालक अनुज्ञप्ति सहित, आधार कार्ड आदि)
  5. आवेदक का भारत में जारी किया गया राशन कार्ड
  6. सरकार या न्यायालय द्वारा शासकीय स्टाम्प के साथ आवेदक को जारी किया गया कोई पत्र।
  7. भारत में जारी आवेदक का जन्म प्रमाणपत्र।
  8. आवेदक के नाम पर भारत में भूमि या किराएदारी अभिलेख या रजिस्टर किराया करार।
  9. जारी करने की तारीख के साथ पैन कार्ड जारी करने वाला दस्तावेज।
  10. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी अन्य वित्तीय संस्था जैसे बैंक या किसी अन्य लोक प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज।
  11. किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य या उसके अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र।
  12. आवेदक के नाम पर बैंकों (प्राइवेट बैंकों सहित) या डाकघर खातों से संबंधित और उनके द्वारा जारी अभिलेख और खाता ब्यौरे।
  13. आवेदक के नाम पर भारत में बीमा कंपनियों द्वारा जारी बीमा पॉलिसियां।
  14. आवेदक के नाम पर विद्युत संयोजन कागजात या विद्युत बिल या अन्य उपयोगिता बिल।
  15. आवेदक के संबंध में न्यायालय या अधिकरण अभिलेख या आदेशिकाएं।
  16. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)/साधारण भविष्य निधि/पेंशन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) दस्तावेजों द्वारा समर्थित भारत में किसी नियोजक के अधीन सेवा या नियोजन दर्शित करने वाला दस्तावेज।
  17. भारत में जारी आवेदक का विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र।
  18. विद्यालय या महाविद्यालय या बोर्ड या विश्वविद्यालय अथवा शासकीय संस्था द्वारा जारी किया गया अकादमिक प्रमाणपत्र।
  19. आवेदक को जारी किया गया नगरपालिका व्यापार लाइसेंस।
  20. विवाह प्रमाणपत्र।

Documents Required for Indian Citizen Amendment (CAA)

List of Documents to prove that the applicant entered India on or before 31.12.2014 [for applicants applying section 6B]

  1. Copy of the visa and immigration stamp on arrival in India
  2. Registration Certificate or Residential Permit issued by the Foreigners Regional Registration Officer (FRRO) or Foreigners Registration Officer (FRO) in India
  3. Slip issued by the Census Enumerators in India to such persons while conducting census-related survey
  4. Government-issued license or certificate or permit in India (including Driving License, Aadhaar Card etc.)
  5. Ration Card of the applicant was issued in India
  6. Any letter issued by the Government or Court to the applicant with official stamp
  7. The birth certificate of the applicant was issued in India
  8. Land or tenancy records or registered rental agreement in India in the name of the applicant
  9. PAN Card issuance document bearing the date of issuance
  10. Any other document issued by the Central Government or State Government or any Public Sector Undertakings of Central Government or State Government or any financial institutions like Banks or any other Public Authority
  11. Certificate issued by an elected member of any rural or urban body or officer thereof or a revenue officer
  12. Record and account details relating to and issued by the Banks (including Private Banks) or Post Office accounts in the name of the applicant
  13. Insurance policies issued by the Insurance companies in India in the name of the applicant
  14. Electricity connection papers Electricity Bills or other Utility Bills in the name of the applicant
  15. Court or Tribunal Records or Processes in India in respect of the applicant
  16. Document showing service or employment under any employer in India supported by Employees Provident Fund (EPF)/ General Provident Fund/ Pension/ Employees‘ State Insurance Corporation (ESIC) documents
  17. The school leaving certificate of the applicant was issued in India
  18. Academic certificate issued by a school or college or a board or University or government institution
  19. Municipality trade license issued to the applicant
  20. Marriage Certificate

How to apply for India Citizenship under CAA Act Rule 2019?

  • The applicant shall submit an application for registration or naturalization under section 6B in electronic form to the Empowered Committee through the District Level Committee as may be notified by the Central Government.
  • On submission of the application, an acknowledgment in Form IX shall be generated electronically.
  • The District Level Committee headed by the Designated Officer, as may be specified, shall verify the documents submitted by the applicant along with the application.
  • The Designated Officer shall administer to the applicant the oath of allegiance as specified in the Second Schedule to the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955) and thereafter, sign the oath of allegiance and forward the same in electronic form along with confirmation regarding verification of documents to the Empowered Committee.
  • In case an applicant fails to appear in person to subscribe to the application and take the oath of allegiance despite giving reasonable opportunities, the District Level Committee shall forward such application to the Empowered Committee for consideration of refusal.
  • The Empowered Committee referred to in rule 11A may scrutinise the application for grant of citizenship by registration or naturalization submitted by an applicant under Section 6B to ensure that the application is complete in all respects and that the applicant satisfies all the conditions laid down in Section 6B.
  • The Empowered Committee may grant the applicant the citizenship of India if it is satisfied after making such inquiry as it considers necessary for ascertaining the applicant’s suitability that he is a fit and proper person to be registered or naturalised, as the case may be.

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