Palanhar Form
राजस्थान सरकार ने राज्य के अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए पालनहार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा की व्यवस्था किसी संस्था के माध्यम से न कर के बल्कि समाज के भीतर ही बालक बालिकाओं के किसी रिश्तेदार या निकटतम परिचित वयक्ति जो इसके लिए इच्छुक हो उस वयक्ति से करवाई जाती है।
Palanhar Form 2024 – Overview
आर्टिकल | राजस्थान पालनहार योजना फॉर्म |
विभाग | Social justice and empowerment department |
Palanhar Helpline Number | 1800 180 6127 |
लाभर्थी | State residents |
आधिकारिक वेबसाइट | sje.rajasthan.gov.in |
पालनहार योजना राजस्थान – योग्यता
- पालनहार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक न हो।
- अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु के पश्चात आंगनबाड़ी केंद्र तथा 6 वर्ष की आयु के बाद स्कूल भेजना अनिवार्य है।
- पालनहार को बच्चे के पालन-पोषण के लिए सरकार द्वारा 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे के लिए 500 रूपये प्रतिमाह की दर से तथा स्कूल में प्रवेश लेने के पश्चात् 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000 रूपये प्रतिमाह अनुदान दिया जाता है।
- बच्चे के लिए अतिरिक्त कार्य हेतु जैसे- कपडे, जूते या अन्य प्रकार के आवशयक कार्य हेतु 2000 प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है।
Palanhar Form – कैसे आवेदन करे
Palanhar Form को आप नीचे दिए गए लिंक की मदद से पीडीएफ़ प्रारूप मे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सभी जानकारी भरनी होगी उसके के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न करने के बाद आपको फॉर्म को शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करना होगा।
पालनहार योजना 2024 श्रेणी लिस्ट –
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा पालनहार योजना को प्रारंभ में केवल अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए बनाया गया था। और इस योजना को सन 2005 से शुरू किया गया, समय के साथ इसमें संशोधन करते हुए सरकार ने इसमें कई और श्रेणी को भी जोड़ा है, जो कि नीचे दी गई है:-
- Palanhar Yojana ki List – राज्य के अनाथ बच्चे
- वह बच्चे जिनके माता पिता न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड / या जिनके माता-पिता को आजीवन कारावास हो
- वह विधवा माता के अधिकतम 3 बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जिन्हें निराश्रित पेंशन मिलती हो।
- विधवा माता जिसका दोबारा से विवाह हुआ हो उसकी संतान को भी इस योजना का लाभ मिलता है
- जिन बच्चों के माता-पिता एड्स से पीड़ित हो।
- वह बच्चे जिनके माता-पिता कुष्ठ रोग से पीड़ित हो।
- जिनके माता-पिता विकलांगों
- परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला की संतान भी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
पालनहार फॉर्म के लिए जरूरी दस्तावेज
पालनहार योजना के लाभ हेतु आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी जिन की सूची हम आपको निम्न प्रकार से प्रदान कर रहे हैं-
- Bhamashah Card – भामाशाह कार्ड
- Residence Certificate – रिहाएसी प्रमाण पत्र
- Ration Card – राशन कार्ड
- Aadhar Card – आधार कार्ड
- Any Identity Card
- Anganwadi Registration Certificate Or School Registration Certificate
- Passport Size Photo
- Mobile Number
- शिक्षण प्रमाण पत्र
Toll free Palanhar Yojana Helpline Number 18001806187
आप नीचे दिए लिंक का उपयोग करके (पालनहार योजना फॉर्म) Palanhar Form PDF Rajasthan मे डाउनलोड कर सकते हैं ।