मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना Form MP
MP मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए एक आवेदन पत्र है जिसे सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है।इस योजना का फॉर्म आप सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण विभाग से प्राप्त कर सकते है या फिर निचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के नवविवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
राज्य सरकार द्वारा अब पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीयन के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम के 5 दिन पूर्व हितग्राहियों के पंजीयन बंद करने के निर्देश दिए गए थे।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जानकारी
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
शुरू की गयी | वर्ष 2016 |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमज़ोर |
सहायता धनराशि | 51000 रूपये |
ऑफिसियल वेबसाइट | mpvivahportal.nic.in |
MP मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की योग्यता 2024 (Eligibility)
- कन्या या कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- शादी कर रहे जोड़े में बेटी 18 वर्ष तथा उसका होने वाले वाला पति 21 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए।
- इसके अलावा कन्या का नाम समग्र विवाह पोर्टल पर रजिस्टर भी होना चाहिए।
- ऐसी परित्यक्ता महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना के लाभ ले सकती हैं।
- ऐसी विधवा महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रुप से सक्षम न हो।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना Form के लिए जरुरी दस्तावेज़ (Documents Required)
- समग्र संहिता – श्रम संवर्ग के तहत पंजीकरण कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- आवास प्रामाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Kanya Vivah Yoajan के लाभ
- इस योजना का लाभ राज्य के उन परिवारों की बेटियों को प्रदान किया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है । ऐसे परिवार की बेटी की शादी में सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जाएगी ।
- BPL परिवार की बेटी की शादी में सरकार 5,000 रुपये की एकमुश्त रकम देगी। यह रकम लड़की के नाम चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दी जाएगी ।
- MP Kanya Vivah Yojana 2024 के अंतर्गत राज्य के गरीब निराश्रित ,निर्धन ,जरुरत मंद परिवारों की बेटियों /विधवा महिलाओ /तलाकशुदा महिलाओ की शादी के लिए राज्य सरकार 51 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ।
- Kanya Vivah Scheme के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ।इसलिए आवेदिका का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।