Election Duty Exemption Rules
Election Duty Exemption Rules pertain to regulations that grant certain exemptions or privileges to individuals who are assigned election duties during electoral processes. These rules vary by country and may also differ at the regional or local level within a country.
Election Duty Exemption Rules in Hindi
- चुनाव कार्य में सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है, जो राज्य या केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं।
- इसके बाद यदि जरूरत पड़े, तो उन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है जो रिटायर होने के बाद शासन के आदेश पर प्रतिनियुक्ति पर हैं।
- संविदा भर्ती (कॉन्ट्रैक्ट या कलेक्टर रेट) पर काम करने वाले किसी कर्मचारी या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को चुनाव कार्य में संलग्न नहीं किया जा सकता है।
- नियमों की जानकारी होने के बाद भी ग्वालियर में अफसरों ने संविदा कर्मचारियों को निर्वाचन ड्यूटी में लगा दिया है।